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हीरो मोटर साईकिलः वाहन बिक्री पर लगा पूर्ण प्रतिबन्ध

डॉ. दीपक अग्रवाल
अमरोहा/उत्तर प्रदेश (सनशाइन न्यूज)
हीरो मोटर साईकिल के अधिकृत वाहन विक्रेता अमरोहा मोटर्स का टेªड निलम्बित बिना पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण किये वाहन बेचने पर हुई कार्यावाही। नहीं कर पायेंगे 7 मई 2022 की रा़ित्र 12 बजे के बाद वाहनांे की बिक्री। वाहन बिक्री पर लगा पूर्ण प्रतिबन्ध।
पंजीयन पूर्ण करने की जिम्मेदारी वाहन विक्रेताओं की
आपको बताते चले कि मोटर वाहन अधिनियम के अर्न्तगत किसी भी मोटर वाहन को सड़क पर चलाने से पूर्व उसका पंजीयन मोटर वाहन विभाग में कराना अनिवार्य हैं। जिसके लिये वाहन स्वामी का वाहन का पंजीयन कराना होता था। परन्तु वर्ष 2020 में सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वाहन पंजीयन का उक्त व्यवस्था एवं उसके नियमवली में परिवर्तन कर दिया। तथा वाहन के पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण करने की जिम्मेदारी वाहन विक्रेताओं का दे दी गई जिसमें वाहन विक्रेता को वाहन बिक्री करने के उपरान्त उसके पंजीयन की प्रक्रिया यानी वाहन के समस्त प्रपत्र फार्म 21,22, एवं फार्म 20 बीमा प्रमाण-पत्र तथा वाहन क्रेता के निवास एवं पहचान के प्रमाण पत्र वाहन पोर्टल पर अपलोड करेगा तथा पंजीयन चिन्ह का आवंटन होने के उपरान्त ही वाहन क्रेता के सुपुदर्गी में देगा।
वाहन पोर्टल पर अपलोड नहीं
परन्तु उक्त वाहन विक्रेता द्वारा वाहन की बिक्री करने के उपरान्त वाहन के प्रपत्र फार्म 21,22, एवं फार्म 20 बीमा प्रमाण-पत्र तथा वाहन क्रेता के निवास एवं पहचान के प्रमाण पत्र नियमानुसार वाहन पोर्टल पर अपलोड नहीं किये जा रहें थे। माह मार्च 2022 में वाहन पोर्टल पर पंजीयन हेतु आवेदित वाहनों की समीक्षा में पाया गया कि उक्त वाहन विक्रेता द्वारा 135 मोटर साईकिलों की बिक्री कर उनके गलत एवं अपूर्ण प्रपत्र अपलोड किये गये थे। जिस कारण परिवहन कार्यालय से पंजीयन का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हो रहा था तथा वाहन क्रेता परिवहन अधिकारी कार्यालय में अकारण चक्कर लगाते थे दूसरी ओर परिवहन आयुक्त कार्यालय के आईटी सेल द्वारा प्रतिदिन पंजीयन लम्बित होने पर कार्यालय से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था जबकि उक्त प्रक्रिया वाहन विक्रेता की शिथिलता के कारण लम्बित और लम्बी होती जा रही थी।
एआरटीओ प्रशासन ने की कार्रवाई
उक्त के संदर्भ में वाहन विक्रेता का दो दो बार नोटिस जारी करने के उपरान्त भी उक्त वाहन शोरुम के संचालको द्वारा की गई त्रुटि में सुधार ना करने पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन नरेश कुमार वर्मा ने केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 44 की प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 07 मई 2022 का अर्धरात्रि 12 बजे से अमरोहा मोटर्स का जारी व्यवसाय प्रमाण-पत्र संख्याः यूपी0-23-टीसी-043 को निलम्बित कर दिया। जिसकी प्रति वाहन विक्रेता का प्राप्त करा दी गई तथा मध्यरात्रि से उक्त शारुम से वाहन की बिक्री पर रोक लगा दी गई अगर कोई व्यक्ति निलम्बन अवधि में उक्त शोरुम से वाहन खरीदता हैं तो उक्त वाहन का पंजीयन नहीं हो पायेगा तथा उक्त वाहन कबाड हो जायेगा। उक्त निलम्बन के उपरान्त वाहन विक्रेता पर एक लाख रुपये जुर्माना भी हो सकता हैं। उक्त वाहन विक्रेता द्वारा बिक्री किये गये ऐसे वाहन जिनका पंजीयन निर्धारित समयावधि में नहीं हुआ को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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Dr. Deepak Agarwal
Dr. Deepak Agarwal is the founder of SunShineNews. He is also an experienced Journalist and Asst. Professor of mass communication and journalism at the Jagdish Saran Hindu (P.G) College Amroha Uttar Pradesh. He had worked 15 years in Amur Ujala, 8 years in Hindustan,3years in Chingari and Bijnor Times. For news, advertisement and any query contact us on deepakamrohi@gmail.com
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