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डीएम बालकृष्णःअपात्र राशन कार्ड समर्पित करें वरना रिकवरी संग एक्शन

डॉ. दीपक अग्रवाल
अमरोहा/लखनऊ/उत्तर प्रदेश (सनशाइन न्यूज)
अमरोहा के जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने चेतावनी दी है कि राशन कार्ड से राशन लेने से पहले अपनी पात्रता जांच लें। अपात्र होने पर राशन लिया तो रिकवरी के साथ-साथ कार्रवाई भी होगी।
यह है पात्रता के नियम
उन्होंने बताया कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राशनकार्ड हेतु अपात्र परिवारों यथा आयकर दाता, मोटरकार, ट्रैक्टर, 100 वर्ग मीटर से अधिक प्लाट या मकान, 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान एसी हार्वेस्टर, 05 के०वी० या अधिक क्षमता का जेनरेटर, 05 एकड़ से अधिक जमीन के स्वामी, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, ग्रामीण क्षेत्र में पूरे परिवार के लोगों की आय मिलाकर 02 लाख रूपये प्रतिवर्ष तथा नगरीय क्षेत्र में 03 लाख रूपये प्रतिवर्ष आय अर्जित करने वाला परिवार एवं सरकारी सेवारत कर्मचारियों को इस योजना के लिए अपात्र घोषित किया गया है।
राशनकार्ड समर्पित कर दें
ऐसे समस्त परिवारों को अन्तिम अवसर देते हुए चेतावनी दी जाती है कि वे अपना राशनकार्ड सम्बन्धित तहसील अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में समर्पित कर दें। जाँच कार्य प्रक्रियाधीन है, यदि जाँच में पाया गया कि अपात्र परिवार खाद्यान्न ले रहा है तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यावाही सुनिश्चित की जाएगी तथा जब से वह खाद्यान्न ले रहे हैं, उसका आंकलन करते हुए उनसे सब्सिडी युक्त खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) की शासन द्वारा निर्धारित दर से वसूली की जायेगी। उक्त के लिए सम्बन्धित परिवार स्वयं उत्तरदायी होंगे।

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Dr. Deepak Agarwal
Dr. Deepak Agarwal is the founder of SunShineNews. He is also an experienced Journalist and Asst. Professor of mass communication and journalism at the Jagdish Saran Hindu (P.G) College Amroha Uttar Pradesh. He had worked 15 years in Amur Ujala, 8 years in Hindustan,3years in Chingari and Bijnor Times. For news, advertisement and any query contact us on deepakamrohi@gmail.com
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