Thursday, April 25, 2024
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किसी सूचना को छिपाया न जाएः राज्य सूचना आयुक्त

डाॅ. दीपक अग्रवाल
अमरोहा ( सनशाइन न्यूज )।
राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने 29 नवंबर को कलेक्टेªट सभागार में जनपद स्तरीय कार्यालयों में नियुक्त जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उप्र सूचना का अधिकार नियमावली 2005 अधिनियम के प्राविधानों का विगत 04 वर्षों में प्राप्त आवेदनों उनके निस्तारण स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी सूचना को छुपाया न जाए।

चार साल में घटे आवेदन
जनपद अमरोहा के 74 विभागों की समीक्षा में वर्ष 2015-16 में कुल 10933 आवेदन प्राप्त हुये, जिसमें से 10932 का निस्तारण किया गया और 01 शेष रहा, वर्ष 2016-17 में कुल 10926 आवेदन प्राप्त हुये, जिसमें से 10921 आवेदनों का निस्तारण किया गया और 05 शेष रहें, वर्ष 2017-18 में कुल 2090 आवदेन प्राप्तु हुये, जिसमें से 2071 आवेदनों का निस्तारण किया गया और 19 शेष रहें और वर्ष 2018-19 में कुल 1418 आवेदन प्राप्त हुये, जिसमें से 1335 आवेदनों का निस्तारण किया गया और 83 अभी लम्बित है।

सप्ताह में एक दिन वादों की सुनवाई करें
राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक अपीलीय अधिकारी को एक सप्ताह में एक दिन इसके लिए निश्चित करें और कार्यालय के बाहर नेम प्लेट पर पर वाद सुनवाई का समय अवश्य दर्ज होना चाहिए। उन्होने कहा कि जनपद के अधिकारियों को भी एप्लीकेशनों का निस्तारण 30 दिन के अन्दर प्रत्येक दशा में किया जाये। उन्होंने कहा कि किसी भी सूचना को छिपाया या दबाया न जाये। उन्हांेने कहा कि वादी को आर0टी0आई0 के तहत सूचना प्राप्त होने पर जन सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी से क्या/क्यों/कैसे/कब आदि जैसे शब्द पूछने का अधिकार नहीं है।

धमकी मिलने पर मिलेगी सुरक्षा
उन्होंने बताया कि यदि कोई आवेदनकर्ता को आरटीआई मांगने पर धमकाता है या उसको समझ में आ रहा है कि इससे उसे खतरा हो सकता है तो इसके लिए धारा-18(प्प्) के तहत सूचना आयोग में लिखित सूचना पर एसएसपी से सुरक्षा प्रदान कराई जायेगी। उन्होंने बताया कि कोई आरटीआई अन्य किसी विभाग से संबंधित होने पर उसे फेंका या फाड़ा न जाये और उसे संबंधित विभाग को प्रेषित कर इसकी सूचना वादी को दे दी जाये।

बार-बार एक ही सूचना मांगने पर होगी कार्रवाई
यदि कोई आवेदनकर्ता एक ही बिन्दु की सूचना बार-बार मांगता है तो यह मानसिक उत्पीड़न समझा जायेगा और इसकी सूचना आयोग में देने पर उस पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक को 500 से अधिक शब्दों का प्रयोग न करें इससे अधिक शब्दों का प्रयोग करने पर आवेदन निरस्त हो जायेगा।

डीएम का बेहतर परिणाम का आश्वासन
जिलाधिकारी हेमन्त कुमार ने सूचना आयुक्त को आश्वासन दिया कि उन्हें भविष्य में और अधिक बेहतर परिणाम देखने को मिलेगें।समीक्षा में पुलिस अधीक्षक विपिन ताडा, मुख्य विकास अधिकारी दिनेश कुमार, अपर जिलाधिकारी श्री गुलाब चन्द्र, अपर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार, उपजिलाधिकारी अमरोहा सुखबीर सिंह, धनौरा संजय कुमार बंसल, हसनपुर उद्भव त्रिपाठी आदि सहित समस्त विभागों के नियुक्त जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी उपस्थित थे।

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Dr. Deepak Agarwal
Dr. Deepak Agarwal is the founder of SunShineNews. He is also an experienced Journalist and Asst. Professor of mass communication and journalism at the Jagdish Saran Hindu (P.G) College Amroha Uttar Pradesh. He had worked 15 years in Amur Ujala, 8 years in Hindustan,3years in Chingari and Bijnor Times. For news, advertisement and any query contact us on deepakamrohi@gmail.com
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